दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक नई योजना शुरू की है योजना का नाम है मुख्यमंत्री कोवीड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना
यह योजना दो हिस्सों में बैठी हुई है पहले हिस्से में मुआवजा है दूसरे हिस्से में सहायता राशि है जहां तक मुआवजे की बात है दिल्ली के अंदर अभी तक लगभग 25000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है यह सभी लोग मुआवजे के लिए पात्र हैं
इस मुआवजे की जो राशि है वह दिल्ली सरकार ने ₹50000 रखी है जिनके भी कोविड-19 की वजह से मृत्यु हुई है उनके परिवार वाले एकमुश्त माबुझा ₹50000 की राशि लेने के लिए पात्र हैं
दूसरा अगर बात करें सहायता राशि की तो सहायता राशि दिल्ली सरकार ने ₹2500 जिनके घर में किसी भी कमाऊ सदस्य की मृत्यु हुई है उनको ₹2500 मासिक सहायता राशि दी जाएगी
अगर पति की मृत्यु हो गई है तो पत्नी को आसित माना जाएगा और आजीवन ₹2500 की राशि पत्नी को दी जाएगी और अगर वह विधवा पेंशन या वृद्ध पेंशन की योग्य है या मिल रही है तो वह अलग से मिलती रहेगी
अगर घर में कमाने वाली पत्नी की मृत्यु हो गई है तो पति को आसित माना जाएगा और आजीवन 2500 की राशि दी जाएगी
अगर पति पत्नी की दोनों की मृत्यु हो गई है तो बच्चों को आसित माना जाएगा और 25 साल की उम्र तक बच्चे को 2500 की राशि दी जाएगी
अगर किसी माता पिता के बेटे या बेटी की मृत्यु हो गए है कमाने वाली की तो उनके माता-पिता को आजीवन 2500 की पेंशन दी जाएगी और अगर वह वृद्ध पेंशन ले रहे हैं या उसकी योगी है तो वह अलग से उनको मिलती रहेगी
How to Apply Aarthik Sahayta Yojana
अब आपको बता दें कि यह सहायता राशि कैसे मिलेगी इसके लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक पोर्टल https://edistrict.delhigovt.nic.in/ लॉन्च किया है कोई भी पोर्टल पर जो भी इस के योग्य है वह ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकता है अपनी डाक्यूमेंट्स सबमिट करें जब आप पेंशन के लिए अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद जो प्रशासन के लोग होंगे वह वेरीफाई करेंगे
वेरीफाई करने के बाद आप की डिटेल्स को आगे भेज दिया जाएगा साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी बताया है कि जो लोग खुद से आवेदन कर सकते हैं तो अच्छी बात है लेकिन जो लोग आवेदन नहीं कर सकते दिल्ली सरकार के पास दिल्ली प्रशासन के पास ऐसे 25000 लोगों की जिनकी कोरोना वायरस से मृत्यु हो गई है उनकी लिस्ट है प्रशासन उनके घर जाएगी और फॉर्म भर जाएगी डाक्यूमेंट्स सबमिट कर आएगी
योजना लेने के लिए शर्तें
1.जिसकी जान गई है और जो उनके आश्रित है दोनों ही दिल्ली के निवासी होने चाहिए
2.किसी की कितनी भी आए हो कितनी भी इनकम हो इससे कोई पैमाना नहीं है सभी जो है पेंशन लेने के लिए पात्र हैं
3.आप को यह साबित करना होगा कि जिसकी मृत्यु हुई है वह कोरोना से हुई है या तो आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र होगा जो स्वास्थ्य मंत्रालय या हॉस्पिटल से आपको मिला होगा या गृह मंत्रालय का यह कहना है कि कोरोना पॉजिटिव आने की 1 महीने के भीतर अगर मृत्यु हुई है तो उसे कोरोना से मृत्यु माना जाएगा
तो यह योजना दिल्ली सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुरू की है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा है कि देश में जिन लोगों की भी मृत्यु को रोना से हुई है उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए और हमें उम्मीद है केंद्र सरकार से भी जल्दी कोई ऐसी ही योजना निकलकर आएगी
जिससे ऐसे जरूरतमंद परिवार जिन्होंने ऐसी घड़ी में अपने कुछ अपनों को खोया है उनकी कुछ मदद हो पाए
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